नियम (Rules).

प्रवेश नियम (Admission Rules) :

  • व्यापम द्वारा आयोजित प्री.डी.एड. एवं प्री.बी.एड. की परीक्षा के आधार पर एस.सी.आर.टी रायपुर द्वारा आयोजित कांउसलिंग के माध्यम से आबंटित स्थान के अनुसार ही प्रवेश लिए जा सकेगें।
  • पाठ्यक्रम में प्रवेश के आधार के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य शासन/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भोपाल/संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित निर्देषों का पालन किया जावेगा।
  • पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित समस्त शुल्क एकमुस्त जमा करने पर ही प्रवेशार्थी का बी.एड प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा।
  • पाठ्यक्रम प्रवेश प्राप्त प्रशिाक्षार्थी यदि अपना प्रवेश निरस्त करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, परन्तु उसका प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न हेतु अनिवार्य प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज़ :

  1. प्री. डी.एड./प्री. बी.एड. की अंकसूची (जो व्यापम रायपुर द्वारा जारी की गई हो।)
  2. महाविद्यालय आबंटन आदेश (जो एस.सी.आर.टी. रायपुर द्वारा जारी की गई हो)
  3. हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं स्नातक (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षो) के प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
  4. मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र। (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) एवं मूल चरित्र प्रमाण पत्र।
  5. छ.ग. के बाहर या संबंधित विष्वविद्यालय के बाहर से आये प्रशिक्षर्थीयों को प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) की मूल प्रति।
  6. छ.ग. की स्थायी निवासी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना। छ.ग. के बाहर के प्रवेशार्थीयों को भी अपने राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति पन्रस्तुत करना होगा।
  7. नाम, उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति।
  8. पासपोर्ट आकार के चार छायाप्रति (नाम लिखा हुआ)
  9. उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अभिप्रमाणित एवं सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति, अ.ज.जा, एवं अ.पि.व.के लिए लागू) की अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  10. समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (प्रवेश के समय) महाविद्यालय कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रवेश-निरस्तता संबंधी नियम :

  1. सामान्यतः 50 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले प्रवेशार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
  2. अ.जा., अ.ज.जा., व अ.पि.व. को राज्य षासन के नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट होगी।
  3. अपूर्ण असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश वास्तविकता ज्ञात होने पर निरस्त कर दिया जायेगा। एवं उसका दायित्व छात्राध्यापक पर होगा ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा जमा की गई शुल्क वापस नहीं होगा।
  4. छात्राध्यापक के आचरण, अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेष के लिए अपात्र घोषित कर सकते है।
  5. महाविद्यालय का पूरा शुल्क एवं आवष्यक समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही छात्र का स्थायी प्रवेश समझा जावेगा, महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि विवाद की स्तिि में बिना कारण बताएं छात्राध्यापक को प्रवेश से वंचित या रद्द कर दिया जायेगा।
  6. जिस प्रवेशार्थी का प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे परिचय पत्र कार्यालय से दिया जायेगा, जिसे वर्ष भर सुरक्षित रखना होगा एवं प्रतिदिन वि़द्यालय साथ में लाना होगा।
  7. आवेदन पत्र में छात्राध्यापक का नाम सही होना चाहिए जो उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र अंकसूची में दिये गए अनुसार हो। नाम परिर्वतन के इच्छुक महिला/पुरूष छात्राध्यापक को अपना आवेदन 10.00 रू. के नान जुडिशियल स्टाम्प में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में शपथ-पत्र के साथ जमा करना होगा।